केदार की याचिक पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ज़ारी किया नोटिस, छह जनवरी तक जवाब देने का आदेश
नागपुर: नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक घोटाले में दोषी करार सुनील केदार ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, इसी के साथ छह जनवरी को जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में नौ जनवरी को अगली सुनवाई होगी।
पिछले महीने 22 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने केदार को विभिन्न अपराधों के तहत दोषी ठहराया और अधिकतम पांच साल के कठोर कारावास और कुल 12 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद केदार के वकीलों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर आज हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यह आदेश दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में दायर की गई अर्जी
नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में कांग्रेस नेता सुनील केदार को सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. सेशन कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. बहस के दौरान सुनील केदार के वकीलों ने सजा पर रोक लगाने की मांग की. सरकारी वकील ने इसका विरोध किया. यह मामला लोगों के पैसे से जुड़ा है. रिजर्व बैंक, सेबी और सहकारिता विभाग के नियमानुसार मामला दर्ज किया गया. अदालत ने कहा कि उन्हें जमानत देने या सजा निलंबित करने से जनता के बीच गलत धारणा बनेगी, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। इसके बाद केदार के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में आपराधिक अर्जी दाखिल की. इस पर आज जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के के सामने सुनवाई हुई है.
आख़िर मामला क्या है?
2001-2002 में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी निजी कंपनियों की मदद से सरकारी बांड (शेयर) खरीदे। हालाँकि, यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक को इन कंपनियों से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि बांड खरीदने वाली ये निजी कंपनियां दिवालिया हो गईं। आरोप है कि इन कंपनियों ने कभी भी सरकारी नकदी बैंक को नहीं दी और न ही बैंक को पैसा लौटाया. इसलिए इस मामले में केस दर्ज किया गया. इस मामले की आगे की जांच सीआईडी को सौंपी गई. सीआईडी द्वारा जांच पूरी करने के बाद 22 नवंबर 2002 को सीआईडी ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया। तब से यह मामला विभिन्न कारणों से लंबित था।
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