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Amravati

अमरावती मनपा में स्वीकृत नगरसेवकों की संख्या हुई 9, महापौर-उपमहापौर चुनाव सहित 15 फरवरी से पहले पहली बैठक में चयन


अमरावती: महानगरपालिका में स्वीकृत नगरसेवकों की संख्या 5 से सीधे 9 हो गई है। मनपा अधिनियम में संशोधन के बाद सभागृह की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत या अधिकतम 10 सदस्यों का प्रावधान हुआ। ये स्वीकृत सदस्य महापौर और उपमहापौर के चुनाव के लिए नवनिर्वाचित नगरसेवकों की पहली बैठक में चुने जाएंगे। मतगणना के दिन से लगभग एक महीने में यह बैठक होनी है, जो 15 फरवरी से पहले संभावित है।

पिछले चुनाव में स्वीकृत सदस्य केवल 5 थे। लेकिन 23 मार्च 2023 को सरकार के संशोधन से यह बदलाव आया। इस बढ़ी संख्या का लाभ पालिका के सभी राजनीतिक दलों और नवनिर्वाचित सदस्यों के गटों को मिलेगा। पहली बैठक का क्रम तय है - पहले महापौर-उपमहापौर का चुनाव, फिर स्वीकृत सदस्यों की मंजूरी, अंत में स्थायी समिति के सदस्य चुने जाएंगे।

अमरावती मनपा के 87 लोकनिर्वाचित सदस्यों में से 10% यानी 8.7 होता है, जिसे पूर्णांक में 9 माना जाएगा। स्थायी समिति के 16 सदस्य स्वीकृत सदस्यों के बाद चुने जाते हैं। भाजपा के पास 25, कांग्रेस और युवा स्वाभिमान के पास 15-15, MIM के 12, राष्ट्रवादी (अजित गुट) के 11 नगरसेवक हैं। शिवसेना (शिंदे) व बसपा के 3-3, उद्धव शिवसेना के 2 और वंचित बहुजन आघाडी के 1 सदस्य हैं। समितियों में प्रतिनिधित्व के लिए गट बनाना जरूरी है। स्थायी समिति में 16 और अन्य समितियों में 9-9 सदस्य होते हैं।