Buldhana: खेती विवाद को लेकर खून, जिला व सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
बुलढाना: खेती विवाद के चलते खून करने के आरोप में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही, 10,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की सजा सुनाई। यह सजा जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश स्वप्नील खटी ने हाल ही में सुनाई।
विदित हो कि, जाफ्राबाद तहसील अंतर्गत के ग्राम बुटखेडा निवासी प्रमोद साबले ने 15 जुलाई 2018 को देउलगांवराजा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके अनुसार 14 जुलाई 2018 को प्रमोद की बहन संध्या शिंदे के पति जगन शिंदे की 5 साल पूर्व मौत हो गई। इसलिए संध्या अपनी सास के साथ ग्राम उमरद में रह रही है। भाई की मौत के बाद अन्य दो देवरों की ओर से खेती बटवारें को लेकर संध्या के साथ मारपीट की जा रही थी। इस बात की जानकारी संध्या ने 13 जुलाई को अपनी मां आशा साबले को बताई।
इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रमोद साबले, राहुल साबले, दीपक साबले, नितिन व विजय चांदवडे सभी मिलकर संध्या के घर उसके देवरों को समझाने के लिए गए। इस दौरान हुई बैठक में आरोपी भाऊसाहब शिंदे व हीरासाहब शिंदे ने विवाद सुलझाते हुए संध्या की माफी भी मांगी। जिसके कारण सभी रिश्तेदार वापस अपने अपने घर चले गए। किंतु शाम के समय संध्या ने दोबारा फोन कर प्रमोद को बताया की, आरोपियों ने देउलगांवराजा में दीपक साबले पर चाकू से हमला कर दिया। जिसमें दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके कारण दीपक को उपचार के लिए जालना रेफर किया गया।
किंतु उपचार के पूर्व दीपक की मौत हो गई। इस सिलसिले में प्रमोद साबले की शिकायत पर देउलगांवराजा पुलिस में आरोपी भाऊसाहब शिंदे व हीरासाहब शिंदे के खिलाफ मामला दर्ज कर दोषपत्र दाखिल किया गया। इस मामले की अंतिम सुनवाई में जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा व 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एड। एस।पी। हिवाले ने काम किया।
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