सोनाला गांव हत्याकांड: खामगांव कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
बुलढाणा: खामगांव की एक अदालत ने बुलढाणा जिले के संग्रामपुर तहसील अंतर्गत सोनाला गांव में पत्नी की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना प्रारंभ में 19 अक्टूबर 2020 को सोनाला पुलिस स्टेशन में दुर्घटनावश मौत के रूप में दर्ज की गई थी। हालांकि, गहन जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी नानकराम मिलावकर ने अपनी पत्नी मीराबाई की बांस की छड़ी से मारकर हत्या की थी। मामले में ओम प्रकाश खंडेलवाल, गौतम टिडे, अनिल ताइडे और अजय शेवरे को गवाह बनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह अदालत में पेश किए गए।
अदालत के समक्ष पंचनामा, शव पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हथियार जब्ती पंचनामा सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खामगांव ने चिकित्सा अधिकारी डॉ. शरद पाटिल, हेड कांस्टेबल सुनील सुसर तथा जांच अधिकारी प्रकाश सोमनाथ पवार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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