logo_banner
Breaking
  • ⁕ किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी खुशखबरी, अब जंगली जानवरों और जलजमाव से हुआ नुकसान भी बीमा में होगा कवर ⁕
  • ⁕ विधायक रवि राणा ने की कांग्रेस की कड़ी आलोचना; कहा - सपकाल को चिखलदरा के बारे में नहीं कोई जानकारी ⁕
  • ⁕ Yavatmal: रेलवे गौण खनिज स्कैम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस, विधानसभा डिप्टी स्पीकर ने पूरी जानकारी के साथ पेश होने का दिया आदेश ⁕
  • ⁕ महायुति को 51 प्रतिशत वोटों के साथ मिलेगा बहुमत, मुंबई में होगी 100 पार की जीत: चंद्रशेखर बावनकुले ⁕
  • ⁕ Nagpur: अजनी में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, शव जलाकर सबूत मिटाने का किया प्रयास ⁕
  • ⁕ Gondia: कलयुग की हत्यारिन माँ! मामूली स्वार्थ के लिए 20 दिन के बच्चे को नदी में फेंक ली उसकी जान ⁕
  • ⁕ आखिरकार BHEL के प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों को 476 एकड़ ज़मीन का अधिकार मिला वापस ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला में गारंटी मूल्य पर पांच दिन में सिर्फ तीन केंद्रों पर खरीदा गया केवल 426 क्विंटल सोयाबीन ⁕
  • ⁕ एग्रो विजन में शामिल होने नागपुर पहुंचे कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, नाफेड खरीद जल्द से जल्द शुरू होने की कही बात ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
Buldhana

Buldhana: भाभी की हत्या मामले में देवर को दोहरे उम्र कैद की सजा


खामगांव: जगह के विवाद को लेकर भाभी की हत्या के लिए जिम्मेदार देवर को न्यायालय ने दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई. यह फैसला खामगांव जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.एस. वैरागडे ने सुनाया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हिवरखेड़ पुलिस थाने की हद में आनेवाले गणेशपुर में पांडुरंग लठाड (20) ने जगह के विवाद को लेकर अपनी भाभी दुर्गा लठाड (20) को 26 नवंबर 2016 की सुबह साढे चार बजे के दौरान शरीर पर केरोसीन डालकर जला देने की घटना घटी थी. 

पश्चात गंभीर रूप से घायल पीड़िता को खामगांव के अस्पताल में भरती किया गया था. लेकिन उसकी हालत चिंताजनक होने से उसे अकोला के अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रकरण में अकोला शहर पुलिस थाने के एपीआई सपना निरांजने ने उक्त महिला की मौत के पहले बयान दर्ज किया था. 

हिवरखेड थाने के पुकां संजय जाधव की शिकायत पर हिवरखेड पुलिस ने आरोपी पांडुरंग लठाड के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 302, 449 के तहत मामला दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखल कर मामला न्याय प्रविष्ट किया गया. प्रकरण न्यायालय ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें मृतक महिला का पति पलट गया. मृतक के बयान के साथ साथ डा.नरेंद्र सरोदे एवं एपीआई निरांजने का बयान महत्वपूर्ण रहा. 

पश्चात न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में उम्र कैद एवं 10 हजार रू. का जुर्माना तथा भादंसं की धारा 449 में उम्र कैद एवं 10 हजार रू. का जुर्माना सुनाया. उक्त जुर्माना न भरने पर और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है. सरकार पक्ष की और से अतिरिक्त सरकारी वकील रजनी बावस्कर भालेराव ने काम संभाला. कोर्ट पैरवी घनोकार ने की तथा जांच अधिकारी के तौर पर एपीआई नरेंद्र डंबाले ने काम देखा.