Buldhana: भाभी की हत्या मामले में देवर को दोहरे उम्र कैद की सजा
खामगांव: जगह के विवाद को लेकर भाभी की हत्या के लिए जिम्मेदार देवर को न्यायालय ने दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई. यह फैसला खामगांव जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ए.एस. वैरागडे ने सुनाया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हिवरखेड़ पुलिस थाने की हद में आनेवाले गणेशपुर में पांडुरंग लठाड (20) ने जगह के विवाद को लेकर अपनी भाभी दुर्गा लठाड (20) को 26 नवंबर 2016 की सुबह साढे चार बजे के दौरान शरीर पर केरोसीन डालकर जला देने की घटना घटी थी.
पश्चात गंभीर रूप से घायल पीड़िता को खामगांव के अस्पताल में भरती किया गया था. लेकिन उसकी हालत चिंताजनक होने से उसे अकोला के अस्पताल में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रकरण में अकोला शहर पुलिस थाने के एपीआई सपना निरांजने ने उक्त महिला की मौत के पहले बयान दर्ज किया था.
हिवरखेड थाने के पुकां संजय जाधव की शिकायत पर हिवरखेड पुलिस ने आरोपी पांडुरंग लठाड के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 302, 449 के तहत मामला दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में दाखल कर मामला न्याय प्रविष्ट किया गया. प्रकरण न्यायालय ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिसमें मृतक महिला का पति पलट गया. मृतक के बयान के साथ साथ डा.नरेंद्र सरोदे एवं एपीआई निरांजने का बयान महत्वपूर्ण रहा.
पश्चात न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में उम्र कैद एवं 10 हजार रू. का जुर्माना तथा भादंसं की धारा 449 में उम्र कैद एवं 10 हजार रू. का जुर्माना सुनाया. उक्त जुर्माना न भरने पर और तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है. सरकार पक्ष की और से अतिरिक्त सरकारी वकील रजनी बावस्कर भालेराव ने काम संभाला. कोर्ट पैरवी घनोकार ने की तथा जांच अधिकारी के तौर पर एपीआई नरेंद्र डंबाले ने काम देखा.
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