Buldhana: चरित्र पर संदेह के चलते पत्नी की हत्या, अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सुनाई सजा
बुलढाणा: बुलढाणा शहर के जगदंबा नगर में नौ अगस्त 2021 को शक के आधार पर पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने आरोपी गजानन जाधव को दोषी मानते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं अदालत ने दोषी पर 16 हजार का जुर्माना भी लगाया।
क्या है पूरा मामला?
35 वर्षीय पूजा उर्फ गीता अपने माता-पिता और तीन बेटियों के साथ बुलढाणा शहर के त्रिशरण चौक के पास कब्रिस्तान के पास जगदंबा नगर में रहती थी। 2011 में जलना निवासी गजानन विश्वनाथ जाधव से रीति-रिवाज के मुताबिक हुई थी। लेकिन आरोपी गजानन हमेशा अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पूजा के पिता सुरेश तायडे हमेशा पूजा को समझा-बुझाकर गजानन के पास वापस भेज देते थे।
लगातार प्रताड़ना से तंग आकर घटना वाले दिन से करीब एक से डेढ़ माह पहले पूजा अपनी दो बेटियों के साथ मायके लौट आई। कुछ दिनों के बाद उसका पति आरोपी गजानन जालना से बुलढाणा आया और खाना खाकर ससुराल में ही रुका। 9 अगस्त 2021 को सुबह करीब दस बजे बुलढाणा में लड़की के पिता सुरेश तायडे और उनकी पत्नी और बेटी अश्विनी बाहर खेल रहे थे और दोनों लड़कियों को लेकर सामने संगम झील में छलांग लगा दी।
9 अगस्त 2021 को सुबह करीब दस बजे लड़की के पिता सुरेश तायडे और उनकी पत्नी और बेटी अश्विनी बुलढाणा में काम के लिए बाहर गए थे. पूजा की दोनों बेटियां बाहर खेल रही थीं। चूंकि आरोपी अपनी पत्नी की हत्या करने पर आमादा था, इसलिए उसने घर में अकेलेपन का फायदा उठाया और आठ बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। और दोनों लड़कियों को लेकर सामने संगम झील में छलांग लगा दी. लेकिन नागरिक उन्हें बचाने में कामयाब रहे।
इस मामले में मृतिका के पिता सुरेश तायडे की शिकायत पर बुलढाणा शहर पुलिस स्टेशन में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जिला सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। कुल 15 गवाहों की जांच के बाद आज 20 मई को दोपहर 1 बजे के करीब माननीय न्यायाधीश एसबी डिग्गे द्वारा आरोपी को धारा 302 और 307 के तहत दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सरकारी पक्ष की ओर से जिला लोक अभियोजक एड वसंत भटकर ने बहस की।
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