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रिचार्ज न करने पर पिता की हत्या करने वाले पुत्र और उसके दो साथियों को उम्र कैद की सजा 


बुलढाणा :मोबाइल का क्रेज लोगों को कहां तक ​​ले जा सकता है इसकी खतरनाक मिसाल 7 साल पहले नंदुरा शहर में दिखाई दी थी . रिचार्ज नहीं कराने के कारण दो दोस्तों की मदद से आरोपी ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी थी इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया. इस मामले में  खामगांव कोर्ट ने इन तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए. एस वैरागड़े ने सजा सुनाई। नांदुरा तालुका के खड़गांव में 24 मई 2016 को सोनल विट्ठल मानकर (22), गणेश परमेश्वर पेसोडे (22), वैभव जनार्दन लोनाग्रे ने मिलकर  विठ्ठल मानकर (55) की हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई रामकृष्ण मानकर की शिकायत पर पिंपलगांव राजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच के बाद खामगांव कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. खामगांव के जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. वैरागड़े ने 19 गवाहों का परीक्षण कराया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये आर्थिक दंड और जुर्माना अदा न करने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान सजा में शामिल है.