logo_banner
Breaking
  • ⁕ किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी खुशखबरी, अब जंगली जानवरों और जलजमाव से हुआ नुकसान भी बीमा में होगा कवर ⁕
  • ⁕ विधायक रवि राणा ने की कांग्रेस की कड़ी आलोचना; कहा - सपकाल को चिखलदरा के बारे में नहीं कोई जानकारी ⁕
  • ⁕ Yavatmal: रेलवे गौण खनिज स्कैम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस, विधानसभा डिप्टी स्पीकर ने पूरी जानकारी के साथ पेश होने का दिया आदेश ⁕
  • ⁕ महायुति को 51 प्रतिशत वोटों के साथ मिलेगा बहुमत, मुंबई में होगी 100 पार की जीत: चंद्रशेखर बावनकुले ⁕
  • ⁕ Nagpur: अजनी में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, शव जलाकर सबूत मिटाने का किया प्रयास ⁕
  • ⁕ Gondia: कलयुग की हत्यारिन माँ! मामूली स्वार्थ के लिए 20 दिन के बच्चे को नदी में फेंक ली उसकी जान ⁕
  • ⁕ आखिरकार BHEL के प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों को 476 एकड़ ज़मीन का अधिकार मिला वापस ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला में गारंटी मूल्य पर पांच दिन में सिर्फ तीन केंद्रों पर खरीदा गया केवल 426 क्विंटल सोयाबीन ⁕
  • ⁕ एग्रो विजन में शामिल होने नागपुर पहुंचे कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, नाफेड खरीद जल्द से जल्द शुरू होने की कही बात ⁕
  • ⁕ जीरो माइल मेट्रो टनल परियोजना: उच्च न्यायालय ने लिया स्वत: संज्ञान, अदालत ने महा मेट्रो से अनुमतियों और सुरक्षा मानकों की मांगी जानकारी ⁕
Buldhana

रिचार्ज न करने पर पिता की हत्या करने वाले पुत्र और उसके दो साथियों को उम्र कैद की सजा 


बुलढाणा :मोबाइल का क्रेज लोगों को कहां तक ​​ले जा सकता है इसकी खतरनाक मिसाल 7 साल पहले नंदुरा शहर में दिखाई दी थी . रिचार्ज नहीं कराने के कारण दो दोस्तों की मदद से आरोपी ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी थी इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया. इस मामले में  खामगांव कोर्ट ने इन तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ए. एस वैरागड़े ने सजा सुनाई। नांदुरा तालुका के खड़गांव में 24 मई 2016 को सोनल विट्ठल मानकर (22), गणेश परमेश्वर पेसोडे (22), वैभव जनार्दन लोनाग्रे ने मिलकर  विठ्ठल मानकर (55) की हत्या कर दी गई थी. मृतक के भाई रामकृष्ण मानकर की शिकायत पर पिंपलगांव राजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच के बाद खामगांव कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. खामगांव के जिला न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. वैरागड़े ने 19 गवाहों का परीक्षण कराया। अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस-दस हजार रुपये आर्थिक दंड और जुर्माना अदा न करने पर तीन वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान सजा में शामिल है.