Bhandara: एमएटी न्यायालय ने पुलिस पाटिल भर्ती की रद्द, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

भंडारा: भंडारा उपखंड में पुलिस पाटिल की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं पर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। 16 मार्च 2023 को हुई इस भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को परेशानी हुई थी, उन्होंने एमएटी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अब न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और पीड़ित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है।
भंडारा उपखंड के 49 गांवों के लिए 16 मार्च 2023 को पुलिस पाटिल पद पर भर्ती की घोषणा की गई थी। लेकिन अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की थी। जांच के बाद उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और चयनित पुलिस पाटिलों को 4 जुलाई 2023 को कार्यमुक्त कर दिया गया।
इस प्रक्रिया में उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की अनदेखी कर मौखिक परीक्षा में मनमाने अंक देकर 30 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने वित्तीय लेन-देन का संदेह व्यक्त करते हुए नागपुर पीठ में याचिका दायर की थी। मामला एमएटी न्यायालय में स्थानांतरित होने के बाद, गहन सुनवाई हुई। एमएटी न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में वित्तीय लेन-देन और पक्षपात की बात स्वीकार की और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया। यह निर्णय पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

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