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जांच में मठ भी निकला अनाधिकृत, लोग कहते हैं आश्रम; आरोपी ने महंत पद संभालते ही की थी स्थापना


अमरावती: अमरावती के शिरखेड में पांच दिन पहले मठ में गैंगरेप की घटना हुई. घटना की जांच में सामने आया है कि ‘वो’ मठ अनधिकृत है. अब यह बात सामने आई है कि गैंग रेप केस के आरोपी सुरेंद्र मुनि तलेगांवकर ने महंत पद संभालते ही 'उस' गांव में मठ की स्थापना की थी.

अमरावती के शिरखेड में सनसनीखेज मामले में एक 17 साल की एक नाबालिग के साथ आठ महीने तक अत्याचार किया गया. इसके चलते नाबालिक गर्भवती हो गई. जिला बाल संरक्षण समिति के निरीक्षण में पाया गया कि मठ अनधिकृत है। इस मठ में वहां के अन्य मठवासी इस जगह को आश्रम ही कहते हैं।

शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी समेत एक टीम के साथ मठ के तहखाने का निरीक्षण किया और अन्य घटनाओं की जानकारी ली. वहां चार महिलाओं और बच्चों से भी बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों ने सभी मठों के निवासियों का रिकार्ड रखने को भी कहा। उस गांव में केवल नौ मठ चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकृत हैं। मौके के दौरे के दौरान यह पाया गया कि आरोपी सुरेंद्र मुनि तलेगांवकर का मठ अवैध, अनधिकृत है और चैरिटी कमिश्नर के साथ पंजीकृत नहीं है।

यह जानकारी जिला महिला एवं बाल कल्याण समिति की विधि अधिकारी अधिवक्ता सीमा भाकरे ने दी. अब इस संबंध में भी पुलिस जांच करेगी. 19 फरवरी को शिरखेड इलाके के एक मठ में गैंग रेप की घटना सामने आई थी. पुलिस ने इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में 70 वर्षीय सुरेंद्र मुनि तालेगांवकर, 35 वर्षीय बालासाहेब देसाई, पीड़िता की 40 वर्षीय चाची और निखिल नामक 26 वर्षीय युवक का समावेश है।