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Gondia: रेत उत्खनन ठेकेदारों की मनमानी, नियमों का उल्लंघन कर शुरू किया उत्खनन; तहसीलदार नोटिस को दिखाया ढेंगा


गोंदिया: नदी तल से रेत का उत्खनन, भंडारण व परिवहन करते समय जहां शासन की नियम व शर्तों का पालन करना आवश्यक है, वहीं संबंधित ठेकेदार इनका उल्लंघन कर जिले में बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला तिरोड़ा तालुका में सामने आया है। रेत घाटों का ठेका मिलने के बाद प्रशासन को कोई रिकार्ड प्रस्तुत किए बिना रेत का उत्खनन व परिवहन करने वाले ठेकेदार को तिरोड़ा तहसीलदार ने नोटिस जारी कर रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि ठेकेदार ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए रेत तस्करों के साथ-साथ अब रेत ठेकेदार भी प्रशासन पर बोझ बनते जा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है।

गोंदिया जिले के तिरोड़ा तालुका से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी के पाटिलटोला, अर्जुनी व चांदोरी बुज। यहां पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत घाट से डिपो तक रेत खनन व परिवहन के लिए 8 मार्च 2024 को निविदा जारी की गई थी। नियम व शर्तों के अनुसार शहर के ही एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने ठेके की शर्तों का पालन किए बिना प्रशासन को कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया।

उल्लेखनीय है कि सरकारी ठेके के अनुसार रेत घाट पर एक-एक प्रवेश व निकासी द्वार होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, रेत परिवहन करने वाले वाहन पर सीसीटीवी रिकॉर्ड व जीपीएस डिवाइस की उपलब्धता, वाहनों के प्रकार व संख्या की जानकारी, वाहनों के आगे का भाग पीला होना, डिपो से रेत बिक्री के लिए कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था, महाकनीज प्रणाली पर प्रतिदिन की रेत बिक्री व शेष स्टॉक का ऑनलाइन रिकॉर्ड होना तथा बिना अनुमति के ठेका किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी नियम व शर्तें शामिल हैं।

लेकिन ठेकेदार ने ठेके की इन शर्तों के पालन के संबंध में जिला कलेक्टर व तहसीलदार को कोई जानकारी या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस बीच, जैसे ही यह घटना प्रकाश में आई, तिरोड़ा के तहसीलदार ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बहरहाल, इस नोटिस का जवाब दिए बिना रेत परिवहन बदस्तूर जारी है। इस घटना से जिले में चर्चा है कि रेत ठेकेदार प्रशासन पर दबाव बना रहा है।