25 वर्षीय महिला, पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले से बरी हुई

नागपुर -नागपुर के जरीपटका में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला जिसके पति ने आत्महत्या कर ली थी,उसे अदालत ने पति की आत्महत्या के आरोपों से मुक्त कर दिया है.यह निर्णय नागपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया है.जिसमे महिला को बड़ी राहत मिली है.महिला को उस पर लगाए गए आरोपों से ठोस सबूत उपलब्ध नहीं होने की सूरत में बरी किया गया है.
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, पत्नी को कम समय में पैसे कमा कर अमीर बनने की चाह थी। इसलिए उसने कई तरीके अपनाये उसने सैरोगेसी के माध्यम से पैसा कमाने की योजना बनाई। लेकिन इसके लिए उसका पति तैयार नहीं हुआ.वर्ष 2021 में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब वह अपने पति के साथ नागपुर के बाहर एक अन्य शहर गई और वहां जाने के बाद पति को उसने अपने इरादे बताए। पति इस बात से सख्त नाराज हुआ। दोनों के बीच इसे लेकर ख़ासा विवाद भी हुआ.
मृतक की माँ की शिकायत के बाद पत्नी पर अपने ही पति को आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज हुई थी.आरोप था कि महिला के कुछ अन्य युवकों से भी नजदीकियां थी जिस वजह से पति तनाव में रहने लगा। एक दिन एक युवक ने पति के वाट्सएप पर उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो भेजा। शिकायत के मुताबिक इसी से आहत होकर पति ने इसके बाद फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की मां की शिकायत के आधार पर जरीपटका पुलिस ने पत्नी व एक अन्य युवक के खिलाफ भादवि 306, 109 व 34 के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पत्नी पर दर्ज एफआईआर खारिज करके उसे निर्दोष बरी कर दिया है.

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