Akola : युवती से दुराचार करने वाले नराधम पिता को 20 साल कारावास की सुनाई

अकोला: अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले नराधम पिता को अकोला के जिला व सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश ए डी क्षीरसागर की बेंच ने ये फैसला सुनाया।
नाबालिग पीड़िता अपनी मां और भाई-बहनों के साथ मुर्तिजापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्र में रहती थी। लेकिन पीड़िता की मां और उसके पिता के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। जिससे पीड़िता की माँ अपने बच्चों को लेकर दूसरे जगह रहने लगी थी। लेकिन बाद में उसके पिता ने सभी बच्चों को अपने साथ ला लिया , जबकि उसकी माँ अपने घर पर रह गई। इसी दौरान आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुराचार किया। जिसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। तब आरोपी पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.डी. क्षीरसागर ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के जुर्म में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को धारा 376 (3), 506 के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5 (1), 5 (एन) और धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है।
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