logo_banner
Breaking
  • ⁕ धानोरकर गुट का ‘ऑपरेशन गुटनेता’ सफल; सुरेंद्र अडबाले बने मनपा कांग्रेस के नए गुट नेता, राजेश अडूर की हुई छुट्टी ⁕
  • ⁕ Nagpur: धर्मांतरण के दबाव और शोषण का आरोप, दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार ⁕
  • ⁕ Bhandara: वरठी में दीये की बत्ती से लकड़ी के पुराने घर में लगी आग; जान का नुकसान नहीं, घर में रखा सामान जला ⁕
  • ⁕ Yavatmal: वणी में एमडी ड्रग्स की बिक्री, क्राइम ब्रांच ने दो को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ बढ़ता जा रहा मानसून का इंताजर, उमस और गर्मी से नागरिक परेशान; विदर्भ में तापमान फिर 44 डिग्री के पार ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Akola

Akola : युवती से दुराचार करने वाले नराधम पिता को 20 साल कारावास की सुनाई


अकोला: अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले नराधम पिता को अकोला के जिला व सत्र न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला व सत्र न्यायाधीश ए डी क्षीरसागर  की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

नाबालिग पीड़िता अपनी मां और भाई-बहनों के साथ मुर्तिजापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्र में रहती थी। लेकिन पीड़िता की मां और उसके पिता के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था। जिससे पीड़िता की माँ अपने बच्चों को लेकर दूसरे जगह रहने लगी थी। लेकिन बाद में उसके पिता ने सभी बच्चों को अपने साथ ला लिया , जबकि उसकी माँ अपने घर पर रह गई। इसी दौरान आरोपी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुराचार किया। जिसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे में अपनी मां को बताया। तब आरोपी पिता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.डी. क्षीरसागर ने एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के जुर्म में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।  आरोपी को धारा 376 (3), 506 के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 5 (1), 5 (एन) और धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया है। 

देखें वीडियो: