logo_banner
Breaking
  • ⁕ SC ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार, स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक पूरा कराने के निर्देश ⁕
  • ⁕ नागपुर में जल्द शुरू होगी ई-बाइक टैक्सी सेवा, सिर्फ 15 रूपये में 1.5 किमी का सफर, सस्ता और आसान ⁕
  • ⁕ Amravati: शिंदे की शिवसेना में अंदरूनी कलह? बैनर से प्रीति बंड की तस्वीर गायब, राजनीतिक गलियारों में बना चर्चा का विषय ⁕
  • ⁕ Bhandara: एक ही दिन में दो कामों पर एक मज़दूर! हिवरा में पांदन सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी-घोटाला ⁕
  • ⁕ Akola: अकोला शहर में भारी बारिश से सड़कें और नालियां जलमग्न, फसलों को नुकसान होने की संभावना ⁕
  • ⁕ Akola: सरकारी अस्पताल परिसर में एक व्यक्ति की पत्थर कुचलकर हत्या, हत्यारा भी हुआ घायल ⁕
  • ⁕ अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाएगा महाराष्ट्र का AI मॉडल MARVEL, नीति आयोग ने द्वारा आठ उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं में चयन ⁕
  • ⁕ “राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कैंसर अस्पताल का निर्माण जल्द करें पूरा”, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
Nagpur

संघ मुख्यालय की रेकी करने वाले आतंकी की जमानत अर्जी खारिज, न्यायालय ने कहा - आतंकी को जेल में रखना राष्ट्रीय हित में आवश्यक


नागपुर: महल स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालय की रेकी कर वह जानकारी पाकिस्तान स्थित उमर को भेजने वाले आतंकी रईस अहमद शेख की जमानत याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह निर्णय न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके ने सुनाया।

रईस जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ज़िले के पोरा गांव का निवासी है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उस पर कड़ी निगरानी रखने के बाद उसकी गतिविधियाँ उजागर हुईं। उसके मोबाइल और डिजिटल उपकरणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उसने संघ मुख्यालय की रेकी कर वहां की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजी थी।

राज्य की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण ने अदालत के समक्ष रईस के आतंकी संपर्कों और उसके पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रईस के खिलाफ पहले से ही जम्मू-कश्मीर में जिंदा हैंड ग्रेनेड रखने के आरोप में मामला दर्ज है।

अदालत ने उपलब्ध सबूतों को गंभीर मानते हुए कहा कि यह मामला केवल जमानत तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रईस को जेल में रखना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।