Akola: बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले कोच को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

अकोला: व्यायाम के बहाने टेबल टेनिस सीखने जा रही 12 वर्षीय लड़की को बार-बार छूने यानि ‘बैड टच’ करने के आरोप में एक 50 वर्षीय कोच को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसपी गोगर्कर को दो अपराधों में दोषी ठहराया 5 वर्ष और तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को दोनों सजाएं एक साथ काटनी होंगी.
नाबालिग लड़की की मां की शिकायत के अनुसार, सितंबर 2018 में, उनकी बेटी (12) आरोपी महेंद्र चंद्रप्रकाश कोठारी, एसबीआई कॉलोनी नंबर 1, जथारपेठ, अकोला के यहां टेबल टेनिस की कोचिंग क्लास में जाती थी. वहां आरोपी ने एक्सरसाइज के बहाने बच्ची के साथ बार-बार छेड़छाड़ की और जब वह क्लास में अकेली थी तो उसे अजीब तरीके से छूता था. पीड़ित बच्ची ने यह बात अपनी मां को बताई तो मां ने 5 अक्टूबर 2018 को सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354 ए पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.
अब कोर्ट ने सरकारी पक्ष के साक्ष्य को स्वीकार करते हुए आरोपी महेंद्र कोठारी को सजा सुनाई है.

admin
News Admin