Ramjhula Hit & Run Case: तहसील पुलिस को फिर झटका, अदालत ने ऋतू मालू को गिरफ्तार करने की याचिका की खारिज

नागपुर: रामझूला हिट एंड रन केस में तहसील पुलिस को फिर झटका लगा है। मामले में अभियुक्त ऋतू मालू को गिरफ्तार करने के लिए दायर याचिका को निचली अदालत ने ख़ारिज कर दी है। याचिका सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एवी खेडेकर ने कहा कि, उच्च न्यायालय पहले ही इसी तरह की याचिका को ख़ारिज कर चूका है। इसलिए दोबारा इसपर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ निचली अदालत ने पुलिस को ऊपरी अदालत जाने का सुझाव दिया है।
क्या है पूरा मामला?
नागपुर के राम झूला पुल पर 24 फरवरी की रात रितु मालू , माधुरी शारडा के साथ सीपी क्लब से पार्टी करने के बाद अपनी मर्सिडीज कार से दुपहिया सवार मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद आतिफ नामक युवकों को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में तहसील पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितु मालू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, तब कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन बाद में उसके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया गया।
गिरफ़्तारी को बताया था अवैध
मामला दर्ज होने के बाद से मालू फरार चल रही थी। इसी दौरान उसने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। हालांकि, अदालत ने मालू को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया था। याचिका रद्द होने के बाद से मालू पर गिरफ़्तारी की तलवार अटक रही थी। जिसके बाद सोमवार को उसने आत्मसर्पण किया। जहां पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मालू की गिरफ़्तारी को अवैध बताया और उसे रिहा करने का आदेश पुलिस को दिया था।

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