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Nagpur

58 करोड़ धोखाधड़ी मामला: अदालत ने आरोपी सोंटू जैन की अंतरिम जमानत की रद्द


नागपुर: ऑनलाइन गेमिंग एप के माध्यम से व्यापारियों को करोडो रूपये की ठगी करने वाले आरोपी सोंटू जैन को बड़ा झटका लगा  है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को आरोपी की जमानत ख़ारिज का दी। आरोपी जैन के वकील ने उच्च न्यायालय ने 65 मुद्दों को लेका अलग से प्रतिज्ञा पत्र कोर्ट में दायर की थी। 

ऑनलाइन गेमिंग एप के जरिये व्यापारियों को करोडो रूपये की धोखाधड़ी मामले में उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में आरोपी जैन को शर्तो के साथ अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने आरोपी जैन को पुलिस थाने में जाकर हजारी लगाने को कहा था। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आरोपी दुबई से भारत लौटा और क्राइम ब्रांच में हाजिरी लगाना शुरू कर दिया। 

इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी से कई घंटो तक पूछताछ की, लेकिन आरोपी ने पुलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसे में सबूतों को इकट्ठा कर पुलिस ने आरोपी पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और उच्च न्यायालय ने आरोपी की अंतरिम जमानत को रद्द करने वाली याचिका लगाई। जहां मगलवार को पुलिस को कामयाबी मिली। अदालत ने आरोपी जैन की याचिका ख़ारिज कर दी  है। 

याचिका ख़ारिज होने के बाद अब पुलिस जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ़्तारी के बाद पुलिस ऑनलाइन गेमिंग एप के पुरे सिंडिकेट का पता लगाने का प्रयास करेगी। वहीं इस मामले में ाँ वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की चर्चा है।