logo_banner
Breaking
  • ⁕ लेटर', व्हिप और अपात्रता की धमकी; धानोरकर-वडेट्टीवार संघर्ष से चंद्रपुर कांग्रेस में सियासी तूफान ⁕
  • ⁕ गडकरी ने भारत सरकार 12 साल के प्रवास के बारे में दी जानकारी, कहा- जो विकास 2014 से पहले देश में नहीं हुआ, वो 12 साल में हुआ है ⁕
  • ⁕ Buldhana: “दो दिन में खाद का बफर स्टॉक खोलो, नहीं तो अधिकारियों को भी देंगे फटका!”; DAP खाद की कमी पर रविकांत तुपकर आक्रामक ⁕
  • ⁕ Yavatmal: विधायक राजू तोड़साम की पत्नी की कार का एक्सीडेंट; पत्नी के सिर और ड्राइवर के पीठ में लगी चोट ⁕
  • ⁕ बढ़ता जा रहा मानसून का इंताजर, उमस और गर्मी से नागरिक परेशान; विदर्भ में तापमान फिर 44 डिग्री के पार ⁕
  • ⁕ अमरावती में भारी हंगामा: किरीट सोमैया की गाड़ी के आगे लेटे MIM कार्यकर्ता, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया ⁕
  • ⁕ खड़ी निजी बस में लगी आग, टेकड़ी रोड के एमपी बस स्टैंड की घटना; परिसर में मचा हड़कंप ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Nagpur

पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े के पति विष्णु कोकड़े के बढ़ी मुश्किलें, खापरखेड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज


नागपुर: पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी और अवैध दस्तावेजों का उपयोग कर ग्राम पिपला डाक बंगला में 2.32 हेक्टेयर जमीन को बेचने मामले सावनेर पुलिस ने नागपुर जिला परिषद् की पूर्व अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े के पति विष्णु  कोकड़े  के खिलाफ मामल दर्ज किया है। सावनेर बीडीओ की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 

पिंपला (डाक बंगला) ग्राम पंचायत के सदस्य अतुल पाटिल ने फर्जी दस्तऐवजों के आधार पर जमीन बेचने का आरोप सरपंच विष्णु कोकड़े पर लगाया था। पाटिल ने इसकी शिकायत पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की थी। इस मामले में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिति सावनेर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।

इस मामले की जांच में विष्णु कोकड़े को दोषी पाया गया। मामले में राजेंद्र नारनवारे और संतोष महतो ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सरपंच विष्णु कोकड़े के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र बंसोड़ पर दबाव बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। जांच समिति की रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने समूह विकास अधिकारी सावनेर से मुलाकात कर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी।

तदनुसार, जांच के आधार पर, पंचायत समिति सावनेर के समूह विकास अधिकारी मनोज कुमार हिरुडकर ने खापरखेड़ा पुलिस में विष्णु कोकड़े, राजेंद्र नारनवारे और संतोष महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण), 336(3) (आपराधिक धमकी), 340(2) (धोखाधड़ी के इरादे से झूठा बयान) आदि के तहत मामला दर्ज कर आपराधिक अपराध दर्ज किया है।