पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े के पति विष्णु कोकड़े के बढ़ी मुश्किलें, खापरखेड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज

नागपुर: पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी और अवैध दस्तावेजों का उपयोग कर ग्राम पिपला डाक बंगला में 2.32 हेक्टेयर जमीन को बेचने मामले सावनेर पुलिस ने नागपुर जिला परिषद् की पूर्व अध्यक्ष मुक्ता कोकड़े के पति विष्णु कोकड़े के खिलाफ मामल दर्ज किया है। सावनेर बीडीओ की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
पिंपला (डाक बंगला) ग्राम पंचायत के सदस्य अतुल पाटिल ने फर्जी दस्तऐवजों के आधार पर जमीन बेचने का आरोप सरपंच विष्णु कोकड़े पर लगाया था। पाटिल ने इसकी शिकायत पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी से की थी। इस मामले में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सहायक गट विकास अधिकारी पंचायत समिति सावनेर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।
इस मामले की जांच में विष्णु कोकड़े को दोषी पाया गया। मामले में राजेंद्र नारनवारे और संतोष महतो ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सरपंच विष्णु कोकड़े के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र बंसोड़ पर दबाव बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। जांच समिति की रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने समूह विकास अधिकारी सावनेर से मुलाकात कर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी।
तदनुसार, जांच के आधार पर, पंचायत समिति सावनेर के समूह विकास अधिकारी मनोज कुमार हिरुडकर ने खापरखेड़ा पुलिस में विष्णु कोकड़े, राजेंद्र नारनवारे और संतोष महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 318(4) (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण), 336(3) (आपराधिक धमकी), 340(2) (धोखाधड़ी के इरादे से झूठा बयान) आदि के तहत मामला दर्ज कर आपराधिक अपराध दर्ज किया है।

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