पति की हत्या के आरोप से पत्नी बरी

नागपुर:नागपुर जिला सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के आरोप से पत्नी को बरी कर दिया है. वर्तमान सत्र न्यायाधीश श्री जे.पी. जापटे ने प्रमिला सुनील तलमाले नामक महिला अभियुक्त को उसके पति की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। घटना नागपुर जिले के भिवापुर थाने के तहत की थी.मृतक व्यक्ति की माँ की शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी प्रमिला के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था.मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी प्रमिला पढ़ी-लिखी थी और उसने मृतक सुनील से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए। मृतक सुनील नशे में था और उसकी परेशानी से तंग आकर आरोपी ने 29 सितंबर 2017 को लकड़ी के डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी.प्रमिला पर धारा 302 के तहत अमराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था.लेकिन उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने के कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह सच है कि मृतक सुनील शराबी था और शराब के नशे में किसी से भी लड़ाई झगड़ा किया करता था. 28 सितंबर 17 को आरोपी सुबह ही घर से शराब ;पीने निकल गया और लगभग ग्यारह बजे घर वापस आया और आंगन में ही गिर गया. प्रमिला ने उसे उठाकर घर में सुला दिया, फिर जब वह उठा नहीं तो पत्नी से उठाने गई.पति के शरीर में किसी तरह की हलचल न पाकर पत्नी से उसे अस्पताल ले गई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसकी सूचना प्रमिला ने ही भिवापुर थाने में दी थी.इसके बाद मृतक की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया की बहु की पिटाई के चलते ही बेटे की मौत हुई है.लेकिन बचावकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया गया था कि गवाहों ने जिरह में स्वीकार किया है कि मृतक शराबी और मारपीट करने वाला था, इसलिए मृतक को किसी और द्वारा पीटा जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दलील के साथ आरोपी प्रमिला को बरी किये जाने का आग्रह किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किये गए सबूतों और गवाहों के आधार पर पति की हत्या के आरोप से पत्नी को बरी कर दिया।

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