पूर्व गृहमंत्री को अदालत ने दी बड़ी राहत, नागपुर जाने की मांग की स्वीकार

नागपुर: राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने देशमुख को नागपुर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है. देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नागपुर जाने की अनुमति मांगी थी. जिसे सोमवार को स्वीकार कर लिया गया. देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला शुरू है.देशमुख को मुंबई से बाहर जाने अनुमति मिलने के बाद उनके नागपुर के सिविल लाइंस स्थित घर के बाहर चहलकदमी शुरू हो गई है. कई कार्यकर्त्ता और समर्थक अदालत का फैसला आने के बाद उनके घर पहुंचे।

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