logo_banner
Breaking
  • ⁕ महायुति में अंदरूनी घमासान पर सीएम सख्त; वर्षा बंगले पर हुई समन्वय बैठक, 70-30 फंड और निगम बंटवारे के फॉर्मूले पर लगी मुहर ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Nagpur

मेरा खिलाफ तूने थाने में रिपोर्ट क्यों की, अब दे १५ लाख रुपये या गोली मार दूंगा


नागपुर: तहसील थानांतर्गत भगवागढ़ परिसर में कुछ लोगों द्वारा एक दुकानदार से रंगदारी मांगना का मामला सामने आया है। घटना मोमिनपुरा स्थित मुजीब फुटवेयर की है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसकी दुकान पर आकर अभद्र भाषा में गालियां देते हुए कहा, ''तूने मेरे खिलाफ में थाने में रिपोर्ट क्यों दिया। अभी के अभी दुकान खाली कर या 15 लाख रुपए दे।” पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज कर किया था। 

जानकारी मिली के अनुसार है कि लोधीपुरा निवासी मोहम्मद सफर (57) और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उनका यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। इसी के चलते अभियुक्त ने मिलीभगत कर घटना के समय थाना तहसील क्षेत्र भगवागर परिसर के मोमिनपुरा में आकर सफर के साथ गाली-गलौज करते हुए कहा, "तूने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई। मुझे अभी 15 लाख रुपये दे नहीं तो तुझे पिस्टल की गोली से मार दूंगा।" ऐसी धमकी दी।  

पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आरिफ रंगूनवाला (75), हारीश आरिफ रंगूनवाला (35), ज़ैन  तवक्कल वल्द मोहम्मद आरिफ (32) के खिलाफ आईपीसी की धारा 385, 387, 407, 294, 506 (3) 427, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, आरोपी मोहम्मद आरिफ और हारीश आरिफ रंगूनवाला को सदर थाना छेत्र में धोखाधड़ी और जबरन चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। आगे की जाँच जारी है।