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Nagpur

नागपुर जा सकेंगे अनिल देशमुख! सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को किया ख़ारिज


नागपुर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व गृहमन्त्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की उस याचिका को ख़ारिज कर दी है। जिसमें जांच एजेंसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत द्वारा याचिका ख़ारिज होने के बाद यह चर्चा शुरू हो है कि, देशमुख अब अपने गृह जिले नागपुर जा सकते हैं।

ज्ञात हो कि, पिछले साल दिसंबर महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी। अदालत ने जमानत देते समय कई शर्ते भी लगाई थी ,जिसमें मुंबई के बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल थी। डेढ़ साल बाद जेल से निकलने के बाद देशमुख मुंबई स्थित अपने निवास पर रह रहे हैं। सोमवार को शीर्ष अदालत ने केवल सीबीआई की याचिका को ख़ारिज किया है। जमानत के समय जितने भी शर्ते लगाए थे उन्हें नहीं हटाया हैं।

100 करोड़ की उगाई का आरोप

तत्कालीन मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख परफ आरोप लगाया था  कि, मनसुख हिरेन की हत्या में जेल की सजा काट रहे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर सचिन वझे को शहर के अंदर मौजूद बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ वसूली करने का आदेश दिया था। इसी आरोप को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को 2021 में गिरफ्तार कर लिया था।