बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जारी किया नोटिस, आठ दिनों में माँगा जवाब

नागपुर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद थमते नजर नहीं आ रहा है। अधिसभा और परिषद के पूर्व सदस्य लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर अवैध तरीके से नियुक्ति का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्यपाल कोश्यारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दो हफ्तों के अंदर उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है।
विश्वविद्यालय के अधिसभा और परिषद में नियुक्ति को लेकर पूर्व सदस्य एडवोकेट मनमोहन बाजपेयी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने सीधे राज्यपाल व कुलाधिपति भगतसिंह कोश्यारी द्वारा एक अपात्र व्यक्ति को नियुक्त करने का आरोप लगाया।
अपनी इस याचिका में वाजपेयी ने राज्यपाल सहित कुलपति डॉ. सुभाष चौधरी, रजिस्ट्रार डॉ. राजू हिवसे और डॉ. प्रशांत कडू को प्रतिवादी बनाया है। इस दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार को सभी को नोटिस जारी किया और दो हफ्तों के अंदर जवाब दायर करने का आदेश दिया।
कुलगुरु ने अभियांत्रिकी प्रमुख को हटाया
इसी बीच कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी ने डॉ. प्रशांत कडू का अंतःविषय शाखा के डीन के रूप में चयन कुलपति डॉ. सुभाष चौधरी द्वारा रद्द कर दिया गया है। कडु को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया था।

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