उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना, फेसबुक पहुंचा हाई कोर्ट; मिली राहत

- अंतरिम स्थगन लगा कर नोटिस जारी
नागपुर: गोंदिया जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ फेसबुक ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की शरण ली है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट ने मूल शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
शिकायतकर्ता त्रिभुवन लालचंद भोंगाडे (27 नि. गोंदिया) ने एक दिन फेसबुक ब्राउज करते वक्त एक विज्ञापन देखा और उस पर क्लिक किया, जिसके बाद वो मारिया स्टूडियो की वेबसाइट पर पहुंचे। वहां उन्होंने 7568 रुपए की दो वस्तुएं खरीदी, लेकिन ये वस्तुएं कभी उनके पते पर डिलीवर नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली।
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद गोंदिया जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज व मेटा प्लेटफॉर्म लिमिटेड कंपनी और दूसरी संबंधित कंपनी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। फेसबुक के हाईकोर्ट की शरण लेने पर हाईकोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के आदेश पर अंतरिम स्थगन लगा कर नोटिस जारी किया है।

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