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Nagpur

चार वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा 


नागपुर: पारडी थाना अंतर्गत चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने मामले में जिला व सत्र न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है। अदालत ने अनिरुद्ध हनवत (20, मुंडराइ, सिवनी, मध्य प्रदेश) को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उसपर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं वह नहीं भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। अतिरिक्त न्यायाधीश ओपी जायसवाल की अदालत यह निर्णय दिया। 

ज्ञात हो कि, दो जनवरी 2020 को फरियादी की चार साल की बच्ची घर में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी अनिरुद्ध जो उस समय पीड़िता के मोहल्ले में ही रहता था वह आया और बच्ची के साथ बलात्कार किया। आरोपी जिस समय यह कृत्या कर रहा था फरियादी वहां आ गई। उसने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बच्ची के साथ हुए इस कृत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आज अदालत ने सजा सुनाई।