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Nagpur

नागपुर में किन्नर अब नहीं कर सकेंगे जबरदस्ती उगाही,पुलिस ने लागू की धारा 144


नागपुर: नागपुर शहर पुलिस ने किन्नरों पर सख़्त रुख अपनाया है.पुलिस आयुक्तालय ने गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी कर किन्नरों के ख़िलाफ़ सीआरपीएसी की धारा 144 लागू किये जाने का आदेश जारी किया है.इस आदेश के अनुसार अब किन्नर नागपुर शहर में पुलिस स्टेशनों,निवास स्थानों,व्यावसयिक प्रतिष्ठानों और सिग्नल में नागरिकों से पैसे नहीं मांग सकेंगे। इतना ही नहीं शादियों,उत्सवों,धार्मिक कार्यक्रम,जन्म या मृत्यु के अवसरों पर भी किन्नरों के जाने की पाबंदी रहेगी।पुलिस की इस प्रेस नोट में बताया गया है की यह दिखाई दिया है की तृतीयपंथी ( किन्नर ) अकेले या समूह में जाकर दबाव बनाते है यहाँ तक की अश्लील हरकतें कर नागरिकों से जबरदस्ती पैसे की उगाही करते है जो गैरकानूनी है.इसलिए तृतीयपंथीयों के लिए धारा 144 लागू रहेगी।जिसके तहत यह लोग बिना निमंत्रण के न कहीं जायेंगे और न ही किसी कार्यक्रम,सड़क या चौराहों पर नागरिकों से पैसे मांगेगे। पुलिस द्वारा कहा गया है की अगर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।