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Nagpur

फडणवीस नामांकन मामला: अदालत में हुई सुनवाई, याचिकाकर्ता जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुए शामिल


नागपुर: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में आज सुनवाई हुई। एडवोकेट सतीश उके की याचिका पर सिविल एसोसिएट जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने सतीश उके को टेलीविजन सिस्टम के जरिए बहस करने की इजाजत दी थी।

एडवोकेट उके फिलहाल ईडी मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले कोर्ट से टीवी सिस्टम के जरिए बहस कराने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। 

उके का आरोप है कि फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में दो मामले दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों में उन्होंने कोर्ट से जमानत ली थी। हालांकि, उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करते समय इन मामलों की जानकारी नहीं दी थी। उके ने जेएमएफसी कोर्ट में याचिका दायर कर फडणवीस के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का अनुरोध किया है।