हाईकोर्ट का आदेश पेश करें अजित पारसे की स्वास्थ्य रिपोर्ट

नागपुर: नागपुर के चर्चित धोखाधड़ी प्रकरण के आरोपी अजित पारसे की अंतरिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। हालांकि न्यायाधीश अनिल पानसरे की कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने के आदेश ऑरेंज सिटी अस्पताल के डॉक्टर को दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र चौहान जबकि सरकार की ओर से सरकारी वकील आईजे दामले ने इस मामले में पैरवी की।
अजीत पारसे पर चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति दिलाने का लालच देकर शहर के एक चिकित्सक से चार करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पारसे के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। लेकिन पुलिस पारसे को तत्काल गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। इसके लिए अजीत पारसे की बीमारी वजह बनी थी। इसी बीच ही उसके खिलाफ दूसरी शिकायत अंबाझरी पुलिस थाने में दर्ज हुई थी जिसमें सीएसआर निधि दिलाने का झांसा देकर पारसे ने वझलवार ड्राइविंग स्कूल के संचालक मनीष वझलवार को 18 लाख रुपयों का चूना लगाया था। कई दिन बीमारी की वजह से अस्पताल में इलाज करवाने के बाद पारसे ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया था. जिसे गुरुवार को जिला न्यायाधीश जी.पी. देशमुख की बेंच ने खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद दोबारा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट अजीत पारसे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत तो प्रदान की लेकिन याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने के आदेश ऑरेंज सिटी अस्पताल के डॉक्टर को दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अब तक याचिकाकर्ता को किसी भी अदालत से राहत नहीं मिली है बावजूद इसके जांचकर्ता पुलिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। इस मामले में अदालत ने जहां प्रतिवादी पक्ष पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं वही याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के आदेश भी दिए। साथ ही अदालत ने डॉक्टरों की अनुमति से याचिकाकर्ता से पूछताछ करने की स्वतंत्रता पुलिस विभाग को दी है।

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