नियमों को दरकिनार करते हुए बनाये घर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने 68 संपत्ति धारकों को नोटिस किया जारी

नागपुर: अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे में 243 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद विमानों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अहमदाबाद में हुए हादसे के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नागपुर एयरपोर्ट के आजु-बाजू मौजूद घरों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। अथॉरिटी ने उन लोगों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने नियमों के तहत घरों का निर्माण नहीं किया है।
नागपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा दिवार के आजु बाजू बड़ी संख्या में रिहायशी कॉलोनी हैं। यहाँ डुप्लेक्स से लेकर बिल्डिंगो तक का निर्माण किया हुआ है। आम तौर एयरपोर्ट के आजु-बाजू घर बनाने या किसी भी निर्माण के लिए नियम तय हैं। जिसके तहत, किसी भी निर्माण करने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, डीजीसीए सहित स्थानीय महानगर पालिका से अनुमति लेना जरुरी है।
घर बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के कलर कोडेड जोनिंग मैप्स से तय किया जाता है। इसके बगैर घर बनने गैरकानूनी माना जाता है। CCZM में रंग-कोडेड ज़ोन में आपकी जगह पर अधिकतम Above Mean Sea Level और उससे जमीन की ऊँचाई घटाकर Above Ground Level में अनुमति दी जाती है। यही नहीं इस दौरान बनने वाले घरों की ऊंचाई भी तय होती है। जिसके अनुसार एयरपोर्ट के आजू-बाजू होने वाले निर्माण की ऊंचाई तीन से चार मीटर से ऊंची नहीं होनी चाहिए।
हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि, नागपुर एयरपोर्ट के पास बनी कुछ बिल्डिंगों की ऊँचाई Above Mean Sea Level की सीमा 11.38 से थोड़ी ही ज्यादा थी। कुल 68 संरचनाएँ रनवे संपर्क और ATC कम्युनिकेशन में बाधा डाल रही हैं। ऐसे सभी घरों के मालिकों और निर्माणकर्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। और नियमों को नहीं मानते हुए किये निर्माण का जवाब देने का आदेश दिया।

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