Ramjhula Hit & Run Case: फरार आरोपी ऋतू मालू को बड़ा झटका, जिला अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका की ख़ारिज

नागपुर: रामझूला हिट एंड रन मामले (Ramjhula Hit & Run Case) में फरार आरोपी ऋतू मालू (Ritu Maloo) को बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने मालू की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ज्ञात हो कि, घटना के बाद से मालू लगातार फरार चल रही हैं। वहीं पुलिस लगातार उसकी खोज कर रही हैं। बढ़ते दवाब के बीच मालू ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को ख़ारिज कर दी।
तहसील पुलिस थाने के राम झूला पुल पर 24 फरवरी की रात माधुरी शारडा के साथ रितु मालू सीपी क्लब से पार्टी करने के बाद अपनी मर्सिडीज कार में वर्धमान नगर जाने के लिए निकली थी.इस दौरान शराब के नशे में रितु मालू ने अपनी कार से दुपहिया सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया नामक युवकों को टक्कर मार दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई.
इस मामले में पहले तहसील पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितु मालू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था तब कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था. लेकिन बाद में उसके खिलाफ सदोष मनुष्य वध का मामला दर्ज किया गया. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए रितु ने न्यायालय में अंतिम जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. जिला सत्र न्यायालय ने रितु की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी.
इसलिए रितु ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी. बुधवार को हाई कोर्ट ने रितु मालू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया है. हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए अब तक रितु मालू फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है .

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