आरटीओ अधिकारी छेडछाड मामला: रविंद्र भोयर के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
नागपुर: महिला आरटीओ अधिकारी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने मामले में आरोपी अधिकारी रविंद्र भोयर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीताबर्डी पुलिस ने भोयर के खिलाफ एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि, जनवरी महीने में नागपुर आरटीओ के अधिकारी रविंद्र भोयर पर उनके साथ काम करने वाली महिला ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। पीड़िता महिला कर्मचारी ने इसको कर परिवहन विभाग को शिकायत भेजी थी। अपनी शिकायत में महिला अधिकारी ने भोयर पर एक साल से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। महिला ने कहा कि, वो बेवजह उसे अपने कैबिन में बैठाकर रखते है.लज्जास्पद व्यंग करते है,शिकायतकर्ता महिला के अन्य पुरुषों संबंध होने की बात कहते हुए न केवल टिप्पणी करते है बल्कि उसकी कार्यक्षमता का प्रश्न उठाते है।
पीड़िता की शिकायत के बाद जांच समिति का गठन
पीड़िता की शिकायत करने के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था। आननफानन में परिवहन विभाग ने आरोपों की जांच के लिए मामले को महिला शिकायत निवारण समिति के पास भेज दिया। कई महीने चले जांच के बाद सोमवार को भोयर के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस ने एस्ट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामला दर्ज होने पर भोयर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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