Bhandara: सरपंच-उपसरपंच के मानधन में बढ़ोतरी, राज्य सरकार ने जारी किया जीआर

भंडारा: विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 24 सितंबर को सरपंच और उपसरपंच का वेतन दोगुना करने का फैसला किया था. गांव की गाड़ी चलाने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच का पारिश्रमिक दोगुना करने का निर्णय 24 सितंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में लिया गया और बाद में उसी दिन इस निर्णय का शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। हालाँकि, नई सरकार के सत्ता में आने के बाद भी, राज्य की 27,951 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और उप-सरपंचों को अभी तक दोगुना वेतन नहीं मिला रहा था।
मानधन में बढ़ोतरी के बाद भी बढ़ा वेतन नहीं मिलने के कारण इसकी शिकायत की जा रही थी। जिसपर निर्णय लेते हुए गुरुवार को राज्य सरकार ने वेतन वृद्धि के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी 2025 से आगामी अवधि तक ग्राम पंचायत कर्मचारियों का वेतन, सरपंच, उपसरपंच एवं सदस्य का मानदेय, ग्राम पंचायत कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि सहित भुगतान किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी की राशि और ग्राम पंचायत कर्मचारियों के 19 महीने के न्यूनतम वेतन की बकाया राशि रु ३४६,२६,०८,००० की धनराशि वितरण और खर्च को मंजूरी मिल गई है।
2,000 की आबादी वाले सरपंच को 6,000 रुपये का मानदेय
- सरपंच का पारिश्रमिक 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये और उपसरपंच का पारिश्रमिक 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है.
- जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से 8000 के बीच है, वहां सरपंच का पारिश्रमिक रु. 8000 से बढ़ाकर 4000 रुपये, जबकि उपसरपंचों का पारिश्रमिक 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है.
- 8,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच का पारिश्रमिक 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और उप-सरपंच का पारिश्रमिक 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये करने का निर्णय.

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