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अमरावती जिला बैंक चेयरमैनशिप मामला: बच्चू कडू की अयोग्यता पर 14 जुलाई को होगी अहम सुनवाई


अमरावती: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बच्चू कडू की अयोग्यता मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। विभागीय संयुक्त पंजीयक प्रवीण फड़नीस ने कडू को अध्यक्ष व संचालक पद के लिए अयोग्य घोषित किया था। हालाँकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने इस अयोग्यता पर रोक लगा दी है।

सहकारिता विभाग ने 16 जून को कडू को अयोग्य घोषित कर दिया था। नासिक में विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें अगले पांच वर्षों तक चुनावों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह कार्रवाई महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 73सी के तहत की गई।

सहकारिता विभाग ने कडू के शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वह इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भाग नहीं ले सके। हालाँकि, स्थगन आदेश के कारण यह प्रक्रिया रोक दी गई है। 14 जुलाई की सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा कि स्थगन आदेश लागू रहेगा या हटा लिया जाएगा।