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बच्चू कडु को बड़ा झटका, अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित


अमरावती: प्रहार जनशक्ति संगठन के प्रमुख बच्चू कडू को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। कडू को अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विभागीय संयुक्त पंजीयक ने यह फैसला लिया है। बताया गया है कि न्यायालय द्वारा एक वर्ष की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर बच्चू कडू के संबंध में यह फैसला लिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

बैंक के निदेशक हरिभाऊ मोहोड समेत 11 निदेशकों ने बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को बैंक के निदेशक पद से अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने साक्ष्य देते हुए कहा कि नासिक न्यायालय ने एक मामले में बच्चू कडू को एक वर्ष की सजा सुनाई है। इसके आधार पर विभागीय संयुक्त पंजीयक ने पूछा कि उन्हें अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए, तथा आगामी पांच वर्षों तक उक्त पद पर बने रहने से उन्हें अयोग्य क्यों न घोषित किया जाए? बच्चू कडू को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि वह 24 फरवरी को दोपहर 3 बजे व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज कराने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित हों। अब विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने यह फैसला लेकर बच्चू कडू को बड़ा झटका दिया है।


कोर्ट की एक साल की सजा के खिलाफ कार्रवाई

इस बीच, 2017 में बच्चू कडू के खिलाफ नासिक के सरकारवाड़ी पुलिस स्टेशन में सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट करने के मामले दर्ज किए गए थे। नासिक की विशेष अदालत ने 2021 में बच्चू कडू को एक साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। बच्चू कडू ने इस सजा को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में चुनौती दी है और मामला फिलहाल विचाराधीन है। इसी मामले का हवाला देते हुए विरोधी गुट के निदेशकों ने बच्चू कडू को निदेशक पद से हटाने की मांग की थी। बच्चू कडू को पंद्रह दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का आदेश भी दिया गया था।