logo_banner
Breaking
  • ⁕ चंद्रपुर में किडनी बिक्री प्रकरण को लेकर बच्चू कडू का 3 जनवरी को मोर्चा और नागभीड़ बंद की घोषणा ⁕
  • ⁕ Amravati: तलेगांव ठाकुर जंक्शन से कई सूचना फलक अचानक हटे, जमीन पर मिले प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित विभिन्न संस्थानों के सूचना फलक ⁕
  • ⁕ Wardha: जिले की देवली नगर परिषद में मतदान जारी, मतदाता सुबह से विभिन्न मतदान केंद्रों पर डाल रहे वोट ⁕
  • ⁕ Gondia: गोंदिया और तिरोड़ा नगर परिषद् के वार्डो में मतदान जारी, 18 हजार मतदाता करेंगे 18 उम्मीदवारों का फैसला ⁕
  • ⁕ विदर्भ की सात सहित 23 नगर परिषद में आज मतदान, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, रविवार को होगी परिणामों की घोषणा ⁕
  • ⁕ खापरी ROB–MIHAN इंटरचेंज फ्लाईओवर का काम हुआ शुरू, 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ बुटीबोरी एमआईडीसी हादसा: मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया शोक, मृतकों को सरकार पांच, तो कंपनी को देगी 30 लाख का मुआवजा ⁕
  • ⁕ Chandrapur: चंद्रपूर मनपा में नया विवाद; आयुक्त के ‘अलिखित फरमान’ से अधिकारी-कर्मचारी परेशान ⁕
  • ⁕ सूदखोरी का कहर! चंद्रपुर में साहूकारों की दरिंदगी, एक लाख का कर्ज़ 47 लाख बना; कर्ज चुकाने किसान ने बेच दी किडनी ⁕
  • ⁕ Nagpur: चोरी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, तीन चोरी की वारदातों का खुलासा, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की कार्रवाई ⁕
Nagpur

संघ मुख्यालय के आसपास फोटोग्राफी और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध


नागपुर: शहर के पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन द्वारा चित्रीकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि संघ मुख्यालय के आसपास स्थित रिहायशी वस्ती और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटेल्स, लॉजेस और कोचिंग क्लासेस के कारण इस क्षेत्र में नागरिकों की अत्यधिक आवाजाही रहती है। ऐसे में अनौपचारिक या अनजान व्यक्तियों द्वारा किए गए फोटोग्राफी और ड्रोन के माध्यम से चित्रीकरण से संघ मुख्यालय को सुरक्षा खतरा हो सकता है।

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश 28 दिसंबर 2024, रात  १२ बजे से प्रभावी रहेगा और 25 फरवरी 2025, देर  रात तक लागू रहेगा।

पुलिस आयुक्त ने इस आदेश को 27 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षरित कर निर्गमित किया है। इस आदेश का उद्देश्य संघ मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से बचाव करना है।