संघ मुख्यालय के आसपास फोटोग्राफी और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

नागपुर: शहर के पुलिस आयुक्त डॉ. रविंद्र कुमार सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन द्वारा चित्रीकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि संघ मुख्यालय के आसपास स्थित रिहायशी वस्ती और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटेल्स, लॉजेस और कोचिंग क्लासेस के कारण इस क्षेत्र में नागरिकों की अत्यधिक आवाजाही रहती है। ऐसे में अनौपचारिक या अनजान व्यक्तियों द्वारा किए गए फोटोग्राफी और ड्रोन के माध्यम से चित्रीकरण से संघ मुख्यालय को सुरक्षा खतरा हो सकता है।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा। यह आदेश 28 दिसंबर 2024, रात १२ बजे से प्रभावी रहेगा और 25 फरवरी 2025, देर रात तक लागू रहेगा।
पुलिस आयुक्त ने इस आदेश को 27 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षरित कर निर्गमित किया है। इस आदेश का उद्देश्य संघ मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों से बचाव करना है।

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