जिला सहकारी बैंक मामला: बच्चू कडु ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, गुरुवार को होगी सुनवाई; सहकारिता विभाग ने किया था अयोग्य घोषित

अमरावती: अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एडीसीसी) के अध्यक्ष बच्चू कडू ने अध्यक्ष और निदेशक पद से अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है। याचिका पर कल यानी गुरुवार 19 जून को सुनवाई होगी।
बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत धेपे ने बताया कि, "तत्कालीन विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार चैतन्य नासारे की अदालत ने कडू को बैंक के अध्यक्ष और निदेशक दोनों पदों से अयोग्य घोषित कर दिया है। सोमवार 16 जून को यह निर्णय सार्वजनिक किया गया। इस बीच मंगलवार को, उस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।"
पिछले एक सप्ताह से, बच्चू कडू किसानों की कर्जमाफी के लिए राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज की पवित्र स्थली गुरुकुंज मोजारी में अन्न बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। इसलिए, शनिवार शाम को अपना अनशन तोड़ते ही उन्हें यहां रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऐसी स्थिति में, बच्चू कडू ने सोमवार को अस्पताल से प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया था कि वे सह-रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देंगे।
नासिक में विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के लिए वहां की एमएलए-एमपी विशेष अदालत ने कडू को एक साल जेल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के आधार पर, विभागीय सह-रजिस्ट्रार ने बच्चू कडू को अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि, जानकार सूत्रों के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शिवकुमार दिघे की एकल पीठ ने 11 मार्च, 2025 को उक्त सजा को निलंबित कर दिया था।
कडू ने इसी मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों का कहना है कि बहस के दौरान कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस पानसरे की सिंगल बेंच के समक्ष सुनवाई होगी।

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