रश्मि बर्वे की याचिका में मिली त्रुटियां, अदालत ने नई याचिका दायर करने का दिया निर्देश

नागपुर: कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद् अध्यक्ष रश्मि बर्बे के जाती प्रमाणपत्र की वैध्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर त्रुटि पाई गई, इसके बाद अदालत ने बर्वे को दोबारा याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं नई याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
सोमवार दोपहर जस्टिस अविनाश घरोटे और जस्टिस मुकुलिका खाबिकर की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। याचिका के अनुसार, रश्मि बर्वे के जाति प्रमाण पत्र का एक मुद्दा हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा तय किया गया था। हालांकि, पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने इनकी जांच के लिए नया आदेश जारी किया था। साथ ही पिछले हफ्ते जिला जाति पंजीयन समिति ने भी बर्वे को नोटिस जारी किया था।
कमेटी ने उन्हें महज 24 घंटे में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया। यह प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध है. इतना ही नहीं, समिति ने उनका जाति वैधता प्रमाणपत्र भी तत्काल रद्द कर दिया. रश्मि बर्वे ने अपने वकील समीर सोनावणे के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि यह सारी प्रक्रिया राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है और यह गैरकानूनी है. गुरुवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर तत्काल सुनवाई की कोशिश की गई. हालांकि, कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मामले की आज सुनवाई की कोई जल्दी नहीं है।

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