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आईएएस अधिकारी को धमकाने के मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन माह के साधारण कारावास की सजा


अमरावती: प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू को मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने 2018 में एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सरकारी अधिकारी को धमकाने, गाली-गलौज करने और हमला करने के आरोप में तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें 10,000 रुपये के ज़मानत मुचलके पर ज़मानत दे दी गई, जिससे उन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय में सजा को चुनौती देने की अनुमति मिल गई। 

विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने कडू को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, “सिर्फ़ इसलिए कि आप एक विधायक हैं, आपको लोगों को मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।” बच्चू कडू ने अधिकारी का आईपैड उठाया और उसे मारने का इशारा किया था, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि यह कोई आकस्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि इससे नुकसान पहुंचाने का इरादा प्रकट होता था।

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करते समय धमकाना और उन पर हमला करना एक गंभीर अपराध है और इसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।