Nagpur: नागपुर में 4 दिन शराबबंदी! विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन का फैसला
नागपुर: महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर नागपुर जिला प्रशासन ने जिले में चार दिन ड्राई डे घोषित किया है। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, 21, 22, 23 और 27 अक्टूबर को निर्धारित अवधि के दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
21 अक्टूबर शाम 4 बजे से बंद होगी शराब की बिक्री
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नागपुर जिले में 21 अक्टूबर को शाम 4 बजे से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। यह प्रतिबंध 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक लागू रहेगा। नागपुर विभाग विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान निर्धारित है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए मतदान से पहले निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
27 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी पाबंदी
प्रशासन ने 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन शराब की बिक्री पर रोक मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ड्राई डे का आदेश जिले के सभी संबंधित लाइसेंस प्राप्त शराब विक्रेताओं और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसके तहत देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन की दुकानों सहित संबंधित लाइसेंस श्रेणियों के प्रतिष्ठानों को शराब की बिक्री बंद रखनी होगी। जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारकों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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