logo_banner
Breaking
  • ⁕ मानसून में विदर्भ के किसानों को लगा बड़ा झटका; लगातार बारिश से एक लाख हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद, किसानों की सरकार से स्पेशल पैकेज की मांग ⁕
  • ⁕ मानसून के दौरान चिखलदरा में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड, चार महीने में पहुंचे ढाई लाख पर्यटक, नगर परिषद को हुई 56 लाख की आया ⁕
  • ⁕ मनकापुर फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा, स्कुल वैन और बस में आमने-सामने जोरदार टक्कर; हादसे में आठ बच्चे घायल, एक की हालत गभीर ⁕
  • ⁕ Akola: चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं ⁕
  • ⁕ Akola: पातुर से अगिखेड़ खानापुर मार्ग की हालत ख़राब, नागरिकों ने किया रास्ता रोको आंदोलन ⁕
  • ⁕ एक हफ्ते बाद नागपुर में बरसे बादल, नागरिकों को मिली उमस से राहत ⁕
  • ⁕ Amravati: गणेशोत्सव मंडलों के बीच विवाद में चाकूबाजी; एक घायल, आरोपी फरार ⁕
  • ⁕ मेलघाट में बारू बांध टूटा; सड़क पर पानी बहने से यातायात बाधित ⁕
  • ⁕ अकोला में चोर ने निर्गुण नदी के पुल से चुराए लिए 105 फाटक, आरोपी की हो रही तलाश ⁕
  • ⁕ पूर्व विदर्भ में अगले 24 घंटे में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट; प्रशासन ने की नागरिकों से सतर्क रहने की अपील ⁕
Nagpur

Nagpur Riots: जिला न्यायालय ने 80 आरोपियों को दी सशर्त जमानत, फहीम खान की याचिका पर चार जुलाई को फ़ैसला


नागपुर: नागपुर हिंसा में गिरफ्तार 80 आरोपियों को जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपियों को एक लाख के मुचलके पर स शर्त जमानत दी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ के फैसले को आधार बनाया। वहीं मामले के मुख्य आरोपी फहीम खान की याचिका पर अदालत चार जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी।

क्या था मामला?

17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के दौरान एक धार्मिक चादर जलाने की अफवाह फैली। यह अफवाह तेजी से फैल गई और देखते ही देखते महल, हंसापुरी परिसर में पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गईं। हिंसा में करीब 30 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हुई और 105 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

हर दूसरे दिन थाने में लगानी होगी हाजिरी 

न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को सशर्त जमानत दी है। अदालत ने सभी आरोपियों को हर दूसरे दिन पुलिस थाने में पहुंचकर हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। वहीं ऐसा नहीं करने पर जमानत रद्द करने की बात कही है। 

मुख्य आरोपी की याचिका पर फैसला 

महल इलाके में हुए दंगों के मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान (38, संजयबाग कॉलोनी, नागपुर) समेत कई आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि, पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के हमें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि वे केवल गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार हुए थे। इसी को देखते हुए खान ने भी जमानत की याचिका दायर की। जिसपर अदालत चार जुलाई को अपना निर्णय देगा।