अब 9 घंटे की जगह 12 घंटे प्रतिदिन काम; कैबिनेट ने दी की मंजूरी, छुट्टियों के नियम भी बदले

बुलढाणा: राज्य सरकार की कैबिनेट ने कारखाना अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। अब 9 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करने का प्रावधान है। श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने इस बात की जानकारी दी है।
इससे श्रमिकों को ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। पांच घंटे के बाद आराम की अवधि 30 मिनट और 6 घंटे के बाद फिर 30 मिनट कर दी गई है। सप्ताह के कार्य समय को 48 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे कर दिया गया है। श्रमिकों के ओवरटाइम की अधिकतम सीमा अब 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। इससे श्रमिकों को ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा।
सरकार की मंज़ूरी के बिना कारखाने समय में बदलाव नहीं कर सकते। अगर श्रमिक अतिरिक्त काम करते हैं, तो उन्हें पूरा मुआवज़ा और सवेतन अवकाश के प्रावधान में बदलाव किया गया है। यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने खामगाँव में मीडिया से बात करते समय दी।
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