logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर में शराबी चालक का कहर, दोपहिया को मारी टक्कर; दो घायल, RPTS चौक की घटना ⁕
  • ⁕ Amravati: लाइनमैन की लापरवाही से आदिवासी युवक की मौत, ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ⁕
  • ⁕ Amravati: क्राइम ब्रांच टीम की जुएं आड़े पर कार्रवाई, 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ चिकन खाने के दौरान हुआ विवाद, चचेरे भाई ने 12 वर्षीय भाई की हत्या; अमरावती जिले के भातकुली की घटना ⁕
  • ⁕ Chandrapur: सांसद धानोरकर के स्नेहमिलन से वडेट्टीवार गुट की दूरी, चंद्रपुर कांग्रेस में विवाद बरकरार ⁕
  • ⁕ AIIMS नागपुर में रिक्त पदों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, नियुक्य किया अदालत मित्र; दो हफ्तों में सुधारात्मक सुझावों की सूची देने का दिया निर्देश ⁕
  • ⁕ Nagpur Airport Expansion: AID ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, क्षेत्रीय विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को बताया जरूरी; मांग पूरी न होने पर जनआंदोलन की चेतावनी ⁕
  • ⁕ Akola: खुदको आईबी अधिकारी बताकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसपैठ करने वाले आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत ⁕
  • ⁕ Yavatmal: मुलावा फाटा-सावरगाव रोड पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, युवक का सिर 12 किमी तक टैंकर में रहा फंसा ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
National

अब चुनावी रैलियों और पोस्टरों में नहीं दिखेंगे बच्चे, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन


नई दिल्ली: चुनाव के समय बच्चों की तस्वीरें इस्तेमाल और रैलियों में उन्हें बुलाने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर नई नियामवली जारी करते हुए प्रचार और रैली में बच्चो के इस्तेमाल करने पर पाबन्दी लगा दी है। आयोग ने सख्त चेतवानी देते हुए कहा कि, "आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को आयोग ने चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत अब चुनावी प्रचार या रैलियों में बच्चे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, राजनितिक पार्टियां किसी भी तरह से बच्चो का इस्तेमल चुनाव के दौरान नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा करते कोई पाया गया तो उसके खिलाफ बाल श्रम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी भी दी है।