मनपा की तर्ज पर जिला परिषद् और पंचायत में हो स्वीकृत सदस्य, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री से अधिनियम में बदलाव की मांग

नागपुर: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव की मांग करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य के जिला परिषद् और नगर पंचायत अधिनियमों में संशोधन करने का आग्रह किया है। बावनकुले ने महानगर पालिकाओं की तर्ज पर इन संस्थाओं में भी स्वीकृत (मनोनीत) सदस्यों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह मांग करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि, "मुख्यमंत्री इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेंगे।"
नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि, "मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य के जिला परिषद, जिला पंचायत और नगर परिषद् अधिनियम में बदलाव की मांग की है। जिस तरह महानगर पालिका में मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक उसी तरह जिला परिषद, जिला पंचायत में भी मनोनीत सदस्य होने चाहिए।"
उन्होने आगे कहा, "जिला परिषद् में पांच और जिला पंचायत में दो मनोनीत सदस्यों की मांग मैंने की है। इसके लिए अधिनियम में बदलाब होना जुरूरी है। बावनकुले ने आगे कहा कि, मुझे पूरी आशा है मुख्यमंत्री इस मांग पर जरूर वचार करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेंगे।"
उन्होने आगे कहा, "जिला परिषद् में पांच और जिला पंचायत में दो मनोनीत सदस्यों की मांग मैंने की है। इसके लिए अधिनियम में बदलाब होना जुरूरी है। बावनकुले ने आगे कहा कि, मुझे पूरी आशा है मुख्यमंत्री इस मांग पर जरूर वचार करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेंगे।"

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