महानगर पालिका चुनाव का बजा बिगुल; 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को होगी मतगणना, राज्य चुनाव आयोग की घोषणा
मुंबई: सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि वह 31 जनवरी, 2026 तक प्रलंबित स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्लानिंग और कार्रवाई कर रहा है।
महाराष्ट्र चुनाव आयोग आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि उम्मीदवारी आवेदन 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे। उम्मीदवारी आवेदन की जांच 31 दिसंबर को होगी और 2 जनवरी तक उम्मीदवारी आवेदन वापस लिए जा सकेंगे। फाइनल कैंडिडेट की घोषणा 3 जनवरी को होगी और बांटे जाएंगे।
इस चुनाव में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव होंगे।। आयुक्त ने बताया कि वोटिंग EVM पर होगी और 3 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा वोटर चुनाव में वोट डालेंगे। वहीं, डुप्लीकेट वोटरों के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस विषय में प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है।
तीन से सात सालों से प्रलंबित थे चुनाव
OBC आरक्षण के मुद्दे की वजह से राज्य की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 5 से 7 साल या उससे ज़्यादा समय से पेंडिंग थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, राज्य में लोकल बॉडीज़ के चुनावों का रास्ता साफ़ हो गया। शुरुआत में, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव 2 दिसंबर को हुए थे। अब, राज्य की 29 पेंडिंग नगर पालिकाओं के चुनावों का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है।इन मानपाओ में होगा चुनाव:
- मुंबई
- नवी मुंबई
- ठाणे
- कल्याण-डोंबिवली
- वसई-विरार
- भिवंडी
- मीरा-भाईंदर
- उल्हासनगर
- पनवेल
- पुणे
- पिंपरी-चिंचवड
- कोल्हापूर
- सांगली
- सोलापूर
- इचलकरंजी
- नाशिक
- अहिल्यानगर
- धुळे
- जळगाव
- मालेगाव
- छत्रपती संभाजीनगर
- लातूर
- नांदेड-वाघाडा
- परभणी
- जालना
- नागपूर
- अकोला
- अमरावती
- चंद्रपूर
मनपा में आंचर संहिता लागू
चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही नागपुर सहित सभी म्युनिसिपल क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) लागू हो गई है। यह आचार संहिता मुख्य रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रभावी रहेगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे किसी कार्य या घोषणा की अनुमति नहीं होगी, जिससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े किसी भी नए नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत एवं आवश्यक सहायता से जुड़े कार्यों पर आचार संहिता कोई बाधा नहीं बनेगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा 4 नवंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार आचार संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था को लेकर भी 4 नवंबर 2025 को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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