डॉक्टर भीमराय मैत्री की नियुक्ति हुई रद्द, याचिक पर सुनवाई करते उच्च न्यायालय ने दिया आदेश

वर्धा: महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। नियुक्ति के खिलाफ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेला कारूण्यकार ने याचिका लगाई थी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायधीश अनिल किलोर और एमएम जावलकर ने यह निर्णय सुनाया।

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