Amravati: बच्चू कडु को बड़ी राहत, अदालत ने सजा पर लगाई रोक

अमरावती: प्रहार प्रमुख बच्चू कडु को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अचलपुर न्यायालय ने चांदूरबाजार न्यायालय के उस आदेश को रोक लगा दी है, जिसमें अदालत ने चुनावी हलफनामे में मुंबई स्तिथ फ्लैट की जानकारी नहीं देने के आरोप में दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।
2017 के विधानसभा चुनाव में बच्चू कडू ने अपने चुनावी हलफनामे में मुंबई स्थित उनके स्वामित्व वाले फ्लैट का उल्लेख नहीं किया गया था। इस संपत्ति को छिपाने का आरोप लगाते हुए चांदुर बाजार के पूर्व नगर सेवक गोपाल तिरमारे ने चांदुरबाजार अदालत में मामला दायर किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए चांदूर बाजार अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए. बच्चू कडू को दो साल की सज़ा सुनाई थी।
इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बच्चू कडू ने अचलपुर कोर्ट में दायर की थी। अचलपुर अदालत ने चांदुरबाजार अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। इसके कारण बच्चू कडू को बड़ी राहत मिली है।

admin
News Admin