logo_banner
Breaking
  • ⁕ वर्धमान नगर- डिप्टी सिग्नल "बहरीन बाई सोनबोइर" फ्लाईओवर जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन ⁕
  • ⁕ Gondia: सखी वन स्टॉप सेंटर की तत्परता: बिहार और भुसावल की दो लापता महिलाएं सकुशल पहुंचीं घर ⁕
  • ⁕ Chandrapur: ड्रग्स मुक्त बनाने की ओर बड़ा कदम: पुलिस ने नष्ट किया 66 लाख रुपये का मादक पदार्थ ⁕
  • ⁕ Nagpur: कोथुलना के पास लहसुन से भरा ट्रक पलटा, दो गंभीर रूप से घायल; स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग ⁕
  • ⁕ Nagpur: आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई: अरोली की सरपंच रोशनी भुरे अपात्र घोषित, अपर आयुक्त का फैसला ⁕
  • ⁕ Bhandara: तुमसर में सफाई कर्मचारियों ने मुख्याधिकारी की गाड़ी घेरी, आमरण अनशन शुरू ⁕
  • ⁕ रिश्ते शर्मसार: मां दूध लेने गई बाहर, कलयुगी पिता ने अकेली नाबालिग बेटी से की अश्लील हरकत; विरोध करने पर पीटा, गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ विदर्भ सहित राज्य के 247 नगर परिषदों और 147 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का आरक्षण घोषित, देखें किस सीट पर किस वर्ग का होगा अध्यक्ष ⁕
  • ⁕ अमरावती में युवा कांग्रेस का ‘आई लव आंबेडकर’ अभियान, भूषण गवई पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ⁕
  • ⁕ Gondia: कुंभारटोली निवासियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नगर परिषद पर बोला हमला, ‘एक नारी सबसे भारी’ के नारों से गूंज उठा आमगांव शहर ⁕
Amravati

Amravati: पटाखों की दुकानों के लिए नियमावली जाहिर, उपविभागिय अधिकारी जारी करेंगे अस्थाई लाइसेंस


अमरावती. दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों की दुकानों के लिए जिलाधिश पवनित कौर ने नियमावली जाहिर की. जिसके तहत पटाखों की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने का अधिकार उपविभागिय अधिकारियों को दिया गया है. विस्फोटक अधिनियम व नियमों का पालन कर यह अस्थाई अनुमतियां देने के निर्देश जिलाधिश कौर ने जारी किए. 

सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य

अस्थायी पटाखों की दुकानों में पटाखों को स्टोर करने के लिए लकड़ी की सामग्री और कपड़े के परदों का उपयोग ना करे, दुकानों में सुरक्षित दूरी का पालन हो, ताकि समय रहते आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके. पटाखों को सुरक्षित और गैर ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में संग्रहित किया जाना चाहिए. पटाखा बेचने वाली अस्थाई दुकानों को एक दूसरे से तीन मीटर की दूरी पर और संरक्षित क्षेत्रों से 50 मीटर की दूरी पर रखा जाए, पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों को आमने-सामने नहीं लगाना चाहिए. आदी निर्देश भी जिलाधिश कार्यालय द्वारा दिए गए है.

50 से अधिक दुकानों को अनुमति नहीं

अस्थाई पटाखों की दुकानों में रोशनी के लिए तेल के लैंप, गैस लैंप या किसी भी प्रकार के खुले बिजली के लैंप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. यदि किसी विद्युत नली का उपयोग किया जाता है, तो उसे दीवार या छत पर लगाया जाए, बिजली के तार खुले में नहीं लटकने चाहिए, ऐसी बिजली की लाइटों के लिए स्विच दीवार पर लगवाना चाहिए और अगर ऐसी बिजली की नली एक ही पंक्ति में दुकानों के लिए है, तो उसके लिए एक मास्टर स्विच स्थापित किया जाना चाहिए. पटाखों की दुकानों के 50 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ना सख्त मना है. एक स्थान पर पचास से अधिक पटाखों की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. ऐसा आदेश अपर जिलाधिकारी विवेक घोडके ने जारी किया है.