Amravati: जानवरों को शहर में छोड़ते समय मालिक को पुलिस और नगर पालिका से लेनी होगी अनुमति नगर निगम आयुक्त ने दिया निर्देश

अमरावती: पशु पालन एवं सभी प्रजनन नियंत्रण गतिविधियों के नियमन की बैठक में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने निर्देश दिया अब शहर में जानवरों को छोड़ते समय अब ट्रैफिक पुलिस और संबंधित थाने की इजाजत लेनी होगी। जिला दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी को पशु पालन के संबंध में लाइसेंस देते समय नगर निगम से अनापत्ति पत्र लेना होगा।
इसी के साथ यह भी निर्देश दिया गया कि पशुपालन लाइसेंस जारी नहीं होने पर पशु को नगर निगम की टीम द्वारा स्वतंत्र पशु मानकर जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित पशु के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पशु पालन एवं सभी प्रजनन नियंत्रण गतिविधियों के नियमन को लेकर नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपद्रवियों और आवारा पशुओं को नगर निगम द्वारा कैद करने में आने वाली दिक्कतों और कानूनी दिक्कतों पर भी चर्चा की गई।

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