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Bhandara

गोवंश की तश्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार, 18 मवेशियों समेत 5.74 लाख का माल बरामद


लाखनी: राष्ट्रीय महामार्ग से हो रही गोवंश की तस्करी रोकने के लिए पुलिस विभाग प्रयासरत है किंतु गोवंश तश्कर नई- नई तकनीक अपनाकर जिले के राष्ट्रीय महामार्ग तथा अंतर्गत मार्गों से पिकअप वाहन तथा ट्रक से बड़े पैमाने गोवंश तस्करी कर रहे हैं. बड़े ट्रक पर कार्रवाई करने में पुलिस को सफलता मिल जाती है किंतु पिकअप वाहन से हो रही गोवंश तश्करी पर प्रतिबंध लगाना पुलिस के सामने चुनौती बनते जा रहा है. 

लाखनी पुलिस ने 18 मवेशियों के पैरों में रस्सी बांधकर बेरहम तरीके से ट्रक से ढुलाई कर सोमवार-मंगलवार की दरमियान रात दो बजे कत्लखाने ले जाया जा रहे ट्रक पर कार्रवाई की है. लाखनी पुलिस ने 18 मवेशी समेत कुल 5 लाख 74 हजार रुपए का माल जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम गोंदिया के चंगेरा निवासी इरशाद निसार खान (32) और अजहर कलाम बेग (25) हैं.

ट्रक क्रमांक एमएच 35 एजे-1677 के माध्यम से बूचड़खाने में जानवर ले जाने की गुप्त जानकारी पर पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे, पुलिस हवालदार भालेराव, ढोक, अरकासे, पुलिस सिपाई बडवाइक को मिली थी. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की एक टीम  आवरब्रिज पर जाल बिछाकर इंतजार कर रहे थे. तड़के करीब 2.00 बजे के दौरान साकोली से भंडारा की ओर ट्रक क्रमांक एमएच 35 एजे 1677 तेज गति से जाते दिखाई देने पर ट्रक चालक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया.

लेकिन चालक ने पुलिस के इशारे की ओर अनदेखी करके तेज गति से वाहन निकाल लिया. इसलिए ट्रक का पीछा करके सिंधी लाइन चौक उड़ान पुल पर ट्रक को रुकवाकर ट्रक का तिरपाल खोली गई. इस दौरान बडी क्रुरता से  सभी मवेशियों के पैर बांधकर उन्हें एक के ऊपर एक सुलाकर ढोया जा रहा है. चालक से पूछताछ करने पर इन मवेशियों को नागपुर के बूचड़खाने में ले जाने की बात कबूल की. 18 मवेशी कीमत जिनकी कीमत 74 हजार रुपए और ट्रक की कीमत 5 लाख रुपए समेत कुल 5 लाख 74 हजार रुपए का गौशाला में भेजा गया है.

पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे की शिकायत पर अपराध क्रमांक 38/2023 के तहत अपराध दर्ज किया गया.इस मामले में धारा 34 भादंवि, महाराष्ट्र जानवर संरक्षण अधिनियम 2005 (दुरूस्ती कानून 2015) के साथ ही धारा 5 (अ) (ब), 9 (अ), जानवर को प्रताड़ित करने प्रतिबंध करने संबंध अधिनियम 1960 के धारा 11 (1) (ड), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 19 और मोटरवाहन कानून सह धारा 184, 139 / 177, 239, 231 (1) / 177 के तहत चंगेरा निवासी इरशाद निसार खान (32) व अजहर कलाम बेग (25) पर अपराध दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है. सहायक फौजदार देवीदास बागडे जांच कर रहे है. जब्त किए गए मवेशियों को पालन पोषण के लिए बरडकिन्ही की गौशाला में भेजा गया है.