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Chandrapur: चंद्रपुर का राजा’ गणेश मंडल पर रामनगर पुलिस थाने में FIR


चंद्रपुर: गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना विसर्जन जुलूस निकालने के मामले में ‘चंद्रपुर का राजा गणेश मंडल, जटपुरा गेट’ के पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मंडल के जुलूस के कारण विसर्जन मार्ग पर यातायात बाधित हुआ और अन्य गणेश मंडलों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर को चंद्रपुर शहर के रामनगर थाना क्षेत्र और दुर्गापुर इलाके में सार्वजनिक गणेश विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इस जुलूस में ‘चंद्रपुर का राजा गणेश मंडल, जटपुरा गेट’ भी शामिल हुआ था। जटपुरा गेट पहुंचने के बाद मंडल की ओर से तेज आवाज में डीजे बजाया गया। इससे अन्य गणेश मंडलों के विसर्जन मार्ग पर भीड़ और बाधा उत्पन्न हुई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन की मध्यस्थता से संबंधित मंडल को विसर्जन मार्ग की ओर रवाना किया गया। हालांकि, पुलिस के अनुसार मंडल ने गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया और प्रतिमा को वापस मंडप में ले जाकर रखा।

इसके बाद 26 सितंबर को शहर में करीब 50 सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं के निर्धारित विसर्जन जुलूस से पहले मंडल ने प्रशासन को पूर्व सूचना या अनुमति दिए बिना अचानक अपना विसर्जन जुलूस निकाल दिया। इस अचानक निकाले गए जुलूस के कारण सार्वजनिक गणेश मंडलों के मुख्य विसर्जन मार्ग पर यातायात बाधित हुआ। दवा बाजार, केवलराम चौक, रामसेतु पुल से विसर्जन पॉइंट तक का मार्ग एंबुलेंस, नागरिकों और यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है।

जुलूस के कारण इस मार्ग पर बड़े पैमाने पर यातायात जाम होने की बात पुलिस रिपोर्ट में कही गई है। इस संबंध में नागरिकों की ओर से पुलिस को कई शिकायतें भी प्राप्त हुईं। पुलिस के मुताबिक, विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद भी संबंधित मंडल को विसर्जन के लिए करीब दो से तीन घंटे का समय लगा। इसके कारण पीछे आने वाले अन्य सार्वजनिक गणेश मंडलों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।

मामले को गंभीरता से लेते हुए रामनगर पुलिस ने ‘चंद्रपुर का राजा गणेश मंडल, जटपुरा वॉर्ड’ के पदाधिकारियों और सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 285 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर सार्वजनिक यातायात में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।