नागपुर दंगे के मुख्य आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका खारिज

नागपुर: शहर के महल क्षेत्र में 17 मार्च को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की नियमित जमानत याचिका को जिला व सत्र न्यायाधीश आर.जे. पवार की अदालत ने खारिज कर दिया है। फहीम पर हिंसा का मुख्य सूत्रधार होने का आरोप है, और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
फहीम खान संजय बाग कॉलोनी, नागपुर का निवासी है। उसे हिंसा भड़काने और भीड़ को उकसाने का मुख्य आरोपी माना गया है। उसने अदालत में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जिला सरकारी वकील नितीन तेलगोटे ने इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया कि फहीम की भूमिका घटना में मुख्य रही है।
सरकारी वकील ने दलील दी कि यदि फहीम को जमानत मिलती है, तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है और वह गवाहों को प्रभावित या धमकाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा, उसकी रिहाई से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी जताई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। अब पुलिस और जांच एजेंसियां मामले में आगे की कार्रवाई कर रही हैं।

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